पटना: हाईकोर्ट ने राज्य में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों की बहाली के लिए ली जाने वाली परीक्षा के मामलें पर सुनवाई की।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने शम्भू कुमार व अन्य की याचिकायों पर सुनवाई करते हुए वैसे उम्मीदवारों को,जिन्होंने उम्र सीमा पार कर ली,उन्हें भी परीक्षा में शामिल करने का निर्देश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है।
अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि कोर्ट ने ऐसे उम्मीदवारों को कल 2 सितम्बर,2023 को दोपहर दो बजे तक फॉर्म भरने की अनुमति दी है ।उन्होंने बताया कि ये परीक्षा 4 सितम्बर,2023 से 15 सितम्बर,2023 तक ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इन उम्मीदवारों को उम्र सीमा पार करने के आधार पर इन्हें परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया था।विज्ञापन संख्या पीआर/224/23 के क्लाउज़ 6 व अन्य क्लाउज़ को चुनौती दी गई थी।
उन्होंने बताया कि कोर्ट बिहार विद्यालय परीक्षा समिति व राज्य सरकार से अगली सुनवाई में इस मामलें पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।उन्होंने बताया कि इस मामलें का परिणाम रिट याचिकायों के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। इस मामलें पर अगली सुनवाई 4 सितम्बर,2023 को की जाएगी।अधिवक्ता दीनू कुमार व अधिवक्ता ऋतिका रानी ने याचिकाकर्ताओं की ओर कोर्ट के समक्ष पक्षों को प्रस्तुत किया।