नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट से पूर्व सांसद आनंद मोहन को मारपीट के एक मामले में आरोपमुक्त कर दिया। अदालत आनंद मोहन को 17 साल पुराने मारपीट और धमकी देने के कथित आरोप वाले मामले की सुनवाई कर रहा था। फैसले के वक्त आनंद मोहन कोर्ट में मौजूद रहे।
अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी प्रियंका राजपूत की अदालत ने शनिवार को सबूतों और गवाहों की कमी के चलते संदेह का लाभ देते हुए आनंद मोहन को आरोप मुक्त किया है। आनंद मोहन के खिलाफ मारपीट, उगाही और जान से मारने की धमकी के आरोप लगे थे। मामला 2007 में दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित राजस्थान गेस्ट हाउस में हुई वारदात से जुड़ा है। ट्रायल के दौरान शिकायकर्ता राजेंद्र सिंह की मौत हो गई और उनके पिता शंभू सिंह अदालत में दिए बयान से मुकर गए थे।