मैट्रिक पास छात्रों को पटना हाई कोर्ट से राहत, मनपसंद स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे बच्चे, अगली सुनवाई तक रोक
आदेश- 11वीं कक्षा के लिए मनपसंद स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे छात्र :
हाईकोर्ट ने मैट्रिक परीक्षा पास छात्र-छात्राओं को राहत देते हुए मनपसंद के स्कूलों में नामांकन लेने की आजादी दी है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 8 मई को जारी पत्र में लगाई गई शर्तों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को छात्रों की ओर से पोर्टल पर दिये गये विकल्पों के अनुसार विद्यालयों का आवंटन करने की कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। साथ ही राज्य सरकार को छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकलपीठ ने गुरुवार को दो छात्र निधि कुमारी और अनमोल कुमार की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की।
छात्रों की ओर से अधिवक्ता अरुण कुमार ने कोर्ट को बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने गत 8 मई को एक पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को भेजा है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने प्रत्येक पंचायत में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। उन विद्यालयों में बुनियादी संरचना में सुधार किया जा रहा है या सुधार कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में छात्रों को उसी स्कूल में कक्षा-ग्यारह में दाखिला दिया जाए, जहां से उन्होंने अपनी कक्षा-दस की परीक्षा उत्तीर्ण की है। विशेष परिस्थिति में यदि कोई छात्र किसी अन्य स्कूल में नामांकन लेना चाहता है, तो डीईओ द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर उस स्कूल में स्पॉट एडमिशन लिया जाएगा।
सरकारी स्कूल 6.30 से 11.30 बजे तक चलेंगे
पटना। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों और मदरसों में दस जून से सुबह साढ़े छह बजे से 11.30 बजे तक कक्षाएं चलेंगी। स्कूलों का यह समय 30 जून तक लिए निर्धारित किया गया है। स्कूल के प्रधानाध्यापक, शिक्षक और कर्मी दस मिनट पहले स्कूल पहुंचेंगे। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। सुबह साढ़े छह बजे प्रार्थना होगी। 10.50 से 11.30 बजे तक वर्ग तीन से आठ तक के बच्चों के लिए मिशन दक्ष के तहत तथा कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए नियमित कक्षा का संचालन होगा। 11.30 बजे से 12.10 बजे तक मध्याह्न भोजन दिया जाएगा।
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