पटना के एक बिल्डर पर रेरा ने जुर्माना ठोका है. रेरा ने अंशुल होम्स पर 2018 के एक केस में 25000 रू का जुर्माना लगाया है. अंशुल होम्स के पटना के प्रोजेक्ट DNA GOLF CITY को लेकर यह जुर्माना लगाया है. रेरा ने इस प्रोजेक्ट को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था. आरोप था कि बिना निबंधन लिए ही इस प्रोजेक्ट की बिक्री-बुकिंग को लेकर प्रचार-प्रसार किया गया. सुनवाई के बाद रेरा की सदस्य नुपूर बनर्जी ने 28 मई को यह आदेश पारित किया है.
प्रमोटर अंशुल होम्स पर 25 हजार का जुर्माना
रेरा ने 28 मई को जो आदेश पारित किया है उसमें कहा गया है कि कंपनी द्वारा कहा गया है कि DNA GOLF CITY परियोजना की किसी भी बुकिंग या बिक्री की पेशकश के लिए विज्ञापित नहीं किया गया है। हालाँकि तकनीकी खराबी के कारण परियोजना की सामग्री वेबसाइट पर ही रह गई. रेरा ने वेबसाइट पर प्रदर्शित परियोजना की सामग्री पर नियम का उल्लंघन मानते हुए प्रमोटर पर 25,000/- रु.का जुर्माना लगाया. यह राशि प्रतिवादी कंपनी को आदेश के जारी होने के साठ दिनों के भीतर चुकानी होगी. इस निर्देश का अनुपालन न करने पर धारा 59(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी।