बिहार की राजनीति में गुरुवार को एक नया अध्याय जुड़ गया है। बिहार विधानसभा में गुरुवार को आरक्षण संशोधन बिल पेश किया गया। इस बिल को सभी दलों की सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है। बता दें कि 2 दिन पहले ही राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने इस बिल को कैबिनेट द्वारा पास करने की जानकारी दी थी।
ये बदलाव होंगे
बिहार सरकार की ओर से जारी की गई जानकारी के मुताबिक, अब राज्य की रिक्तियों में अनुसूचित जातियों को 20 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 2 प्रतिशत, पिछड़े वर्ग को 18 प्रतिशत और अत्यंत पिछड़े वर्ग को 25 फीसदी आरक्षण मिलेगा। ये आरक्षण कुल 65 फीसदी होता है। बता दें कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए पहले से ही 10 फीसदी आरक्षण लागू है।