रिजर्व बैंक ने पंजाब नेशनल बैंक, 2 NBFC और एक प्राइवेट बैंक पर लगाया जुर्माना, पढ़िए पूरी खबर
पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख और फेडरल बैंक पर 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने कुछ नियामक मानदंडों का अनुपालन नहीं करने को लेकर सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर 72 लाख रुपए और निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक (Federal Bank) पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
इसने अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे पहले डेमलर फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.
PNB पर लगाया 72 लाख का जुर्माना आरबीआई ने एक विज्ञप्ति में कहा कि पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना ‘कर्ज पर ब्याज दर’ और ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’ से संबंधित कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है.
केंद्रीय बैंक ने एक अन्य विज्ञप्ति में कहा, फेडरल बैंक को केवाईसी मानदंडों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि ‘गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा लेने वाली कंपनी और जमा लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशा निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए कोसामट्टम फाइनेंस लिमिटेड, कोट्टायम पर 13.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
Discover more from Voice Of Bihar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.