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रालोजपा को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

ByKumar Aditya

अक्टूबर 30, 2024
Pashupati Paras e1706282514362

पटना। पटना हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को आवास खाली करने के मामले में राहत नहीं दी। हालांकि नये सिरे से आवास आवंटन के लिए आवेदन देने की पूरी छूट दी है।

कोर्ट ने आवास आवंटन के लिए दिये गये आवेदन पर कानून के तहत दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई का आदेश दिया। मंगलवार को न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकलपीठ ने रालोजपा और प्रदेश उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरि ने कोर्ट को बताया कि आवास आवंटन रद्द कर दिया है।


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