रेलवे में वेटिंग टिकट को लेकर बदल गया नियम, एक गलती से भरना पड़ेगा दोगुना जुर्माना

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भारतीय रेलवे से रोजाना करोड़ों की संख्या में यात्री सफर करते हैं. यात्रियों की संख्या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के बराबर है. भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है. अधिकतर यात्री भारत में फ्लाइट के बजाए ट्रेन से जाना पसंद करते हैं. क्योंकि ट्रेन में आपको बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं. और ट्रेन का सफर बड़ा सहूलियत भरा होता है. ज्यादातर लोग जब ट्रेन से जाते हैं.

तो सामान्य तौर पर रिजर्वेशन करवा कर जाते हैं. लेकिन कई बार जब बहुत से यात्री सफर कर रहे होते हैं, तो ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाता और लोगों को वेटिंग में टिकट मिलती है. बहुत से लोग इस वेटिंग टिकट को लेकर के ही सफर करने लगते हैं. लेकिन अब वेटिंग टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने नियम कड़े कर दिए हैं. अगर आप जरा सी भी गलती करते हैं तो आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है.

वेटिंग टिकट पर लगेगा जुर्माना

भारतीय रेलवे में दो तरह से रिजर्वेशन होते हैं. एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, अगर कोई ऑनलाइन टिकट बुक करवाता है और टिकट वेटिंग में चली जाती है. तो फिर वह टिकट अपने आप  ही कैंसिल हो जाती है. लेकिन अगर कोई यात्री ऑफलाइन टिकट बुक करवाता है और टिकट वेटिंग में चली जाती है. तो वह वेटिंग टिकट कैंसिल नहीं होती.

यात्री उस वेटिंग टिकट पर भी सफर कर सकता है. ऑफलाइन वेटिंग टिकट लेकर कई बार यात्री आरक्षित डिब्बों में सफर करते देखे गए हैं. लेकिन अगर कोई यात्री ऐसा करता है. तो फिर उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इतना ही नहीं अगर टीटीई चाहे तो ऐसे यात्रियों को अगले स्टेशन से पर ट्रेन से उतार भी सकता है.

जनरल डिब्बे में किया जा सकता है सफर

अगर कोई वेटिंग टिकट लेकर रेलवे के आरक्षित कोचों में सफर करता है. तो रेलवे न सिर्फ उस पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगा सकता है. बल्कि टीटीई उसे ट्रेन से उतार भी सकता है. लेकिन अगर वेटिंग टिकट का यात्री जनरल कोच में सफर करता है. तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी.

कई यात्रियों ने की शिकायत

दरअसल रेलवे में पहले से ही वेटिंग टिकट को लेकर आरक्षित कोचों में सफर न करने का नियम था. लेकिन इस नियम का सही से पालन नहीं किया जा रहा था. रेलवे से जब आरक्षित कोचों में वेटिंग टिकट के यात्रियों को लेकर  शिकायत की गई. तब रेलवे ने दोबारा से इस नियम को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया है.

Rajkumar Raju: 5 years of news editing experience in VOB.