यौन शोषण का मामला: बृजभूषण शरण सिंह को मिली सशर्त जमानत, अदालत ने कहा- ‘न गवाहों को दबाव में लेंगे, न देश छोड़ेंगे’
भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह नियमित जमानत मिल गई है। पहलवानों के यौन शोषण मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को बृजभूषण के अलावा महासंघ के सहायक सचिव विनोद तोमर सिंह को नियमित जमानत दी। अदालत ने दोनों से 25-25 हजार रुपए की निजी मुचलका भरवाया है।
अदालत ने दोनों को जमानत शर्तों के साथ दी है। कहा कि आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिकायतकर्ताओं या गवाहों को प्रेरित नहीं करेंगे और अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे।
Rouse Avenue Court of Delhi grants regular bail to outgoing Wrestling Federation of India's President Brij Bhushan Sharan Singh and the Federation's assistant secretary Vinod Tomar Singh in the sexual harassment case registered on the basis of complaints of several wrestlers.
— ANI (@ANI) July 20, 2023
दिल्ली पुलिस ने जमानत का न विरोध किया न समर्थन
इससे पहले सुनवाई के दौरान अदालत में अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया जबकि बचाव पक्ष ने दोनों आरोपियों को जमानत देने की अपील की। दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि वह जमानत याचिका का न तो विरोध कर रहे हैं और न ही समर्थन कर रहे हैं। मामले में कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस की ओर से लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव पेश हुए। कोर्ट ने पूछा कि जमानत के लिए आपके क्या तर्क हैं? दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उन्होंने बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया है।
इससे पहले मंगलवार यानी 18 जुलाई को भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को पहलवानों के यौन शोषण के मामले में राहत मिली थी। कोर्ट ने मंगलवार को मामले में बृजभूषण और उनके सह आरोपित विनोद तोमर को दो दिन की अंतरिम जमानत दी थी।
6 पहलवानों ने जंतर-मंतर पर किया था प्रदर्शन
बता दें कि देश की 6 महिला पहलवानों ने WFI चीफ रहे बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए थे। दिल्ली के जंतर-मंतर पर महीनों तक धरना प्रदर्शन किया। जब मामला बढ़ा तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था। बाद में बृजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की।
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