भागलपुर। एकचारी थाना क्षेत्र में वर्ष 2022 में घटित शंभू मंडल हत्याकांड में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे-द्वितीय की अदालत ने बुधवार को कांड के अभियुक्तों सोनेलाल मंडल और पुतुल देवी को सजा सुनाई।
दोनों एकचारी थाना क्षेत्र के ख्वासपुर के रहने वाले हैं। कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। घटना को लेकर उपेंद्र मंडल ने केस दर्ज कराया था। 12 अक्टूबर 2022 को दिए बयान में उपेंद्र ने पुलिस को बताया था कि उनके भाई की शादी पुतुल के साथ हुई थी। पुतुल देवी का अवैध संबंध खवासपुर के रहने वाले सोनेलाल मंडल से हो गया था। उस वजह से पति पत्नी में अक्सर विवाद हुआ करता था। पुतुल सोनेलाल के साथ दिल्ली भागी। वापस आने पर जब उनके भाई ने पत्नी से कारण पूछा तो फिर से विवाद हुआ। उसके बाद पुतुल ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची।