राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, केस खत्म कराने की याचिका खारिज
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2018 में बीजेपी अध्यक्ष पर बयान देने के मामले में कोर्ट ने केस खत्म करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया था। सिविल कोर्ट का समन मिलने के बाद राहुल गांधी हाईकोर्ट में केस खत्म कराने के लिए याचिका दाखिल की थी।
दरअसल, राहुल गांधी ने 2018 में बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ बयान दिया था। इस संबंध में रांची की निचली अदालत में मामला चल रहा था।
सिविल कोर्ट से समन मिलने के बाद राहुल गांधी ने केस खत्म कराने के लिए रांची हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। लेकिन वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। रांची हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया है।
Discover more from Voice Of Bihar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.