Income Tax का चौंकाने वाला मामला, 15 साल तक पुराने मामले में भेजा जा रहा नोटिस; जानिए वजह

How to Respond to Income Tax Notices

Income Tax विभाग की ओर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जिन टैक्स का पहले भी पेमेंट किया जा चुका है, उसके लिए भी नोटिस भेजा जा रहा है. लोगों को 15-15 साल पुरानी टैक्स डिमांड को लेकर भी नोटिस जारी किया गया है. Income Tax विभाग ने यह नोटिस पिछले कुछ सप्ताह के दौरान भेजा है और कहा है कि यह राशि एक सप्ताह के भीतर पेमेंट किया जाए.

वहीं टैक्सपेयर्स का कहना है कि इस टैक्स डिमांड का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और टैक्स डिपार्टमेंट का कोई बकाया नहीं है. ईटी के मुताबिक, इसमें से कुछ नोटिस असेसमेंट ईयर 2003-04 और 2004-05 के टैक्स को लेकर भेजा गया है.

क्यों भेजा गया नोटिस?

कई टैक्सपेयर आयकर विभाग के इस नोटिस से परेशान हैं और इसकी जानकारी नहीं है कि अब उन्हें क्या करना है, क्योंकि पुराने टैक्स भुगतान का चालान खो चुका है. वहीं कुछ ने बिना चालान के पेमेंट का विकल्प चुना था. रिपोर्ट में कहा गया है कि आयकर विभाग की ये गलती विभाग द्वारा एक नए सिस्टम में ट्रांसफर होने के कारण हो सकती है.

ये भी हो सकती है वजह

ईटी की ​रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीडीटी के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि इस मामले में टैक्सपेयर्स का रिफंड बकाया है, लेकिन उस असेसमेंट ईयर के दौरान टैक्स भी बकाया हो. ऐसे में इन टैक्सपेयर का रिफंड जारी करने के लिए नोटिस भेजा जा रहा हो.

गौरतलब है कि पिछले कुछ सालों में टैक्स डिपॉर्टमेंट ने पेमेंट और रिफंड जारी करने के लिए नया पोर्टल डेवलप करने से लेकर कई बदलाव किए हैं. असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रिफंड जारी किया जा रहा है. हालांकि कुछ टैक्सपेयर्स का अभी तक रिफंड नहीं आया है और इन्हें रिफंड का इंतजार है.

Rajkumar Raju: 5 years of news editing experience in VOB.