भागलपुर। सांप का खेल दिखाते समय 15 साल के बच्चे को उसी सांप ने काट लिया। उस नाबालिग की मौत हो गई। कोर्ट ने सपेरे को 10 साल की सजा सुनाई। एडीजे 11 की अदालत ने मंगलवार को दोषी पाए गए सपेरे शमशुल को सजा सुनाई। इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले एपीपी अकबर अहमद खां ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। नाबालिग दिवाकर कुमार की सांप के काटने से मौत हो गई थी। घटना पीरपैंती थाना क्षेत्र के गांव में 24 अगस्त 2011 को घटी थी। घटना को लेकर मृतक दिवाकर के बड़े भाई शशिकांत ने केस दर्ज कराया था।