सृजन घोटाला:कल्याण विभाग के खाते में राशि वापस करे BOI,दी गई आखिरी चेतावनी

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कल्याण विभाग के 21 करोड़ सृजन के खाता में डायवर्ट होने के मामले में बैंक ऑफ इंडिया को अंतिम चेतावनी दी गई है। नीलाम पत्र पदाधिकारी सह डीडीसी ने रिकवरी आदेश पर कार्रवाई को लेकर बैंक को एक माह का वक्त दिया है। हालांकि बैंक ने तीन माह की मोहलत मांगी थी। जिसे डीडीसी ने नामंजूर करते हुए कहा कि 8 दिसंबर तक यदि कल्याण विभाग को बैंक ने पैसे वापस नहीं किए तो पीडीआर एक्ट के तहत अगली कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई में बैंक ने दलील दी कि समाहर्ता कोर्ट में केस की इंट्री नहीं हो पाने पर हाईकोर्ट में मुकदमा किया गया है। इस पर डीडीसी ने बैंक से कहा कि कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर जब तक नहीं मिलता है तब तक वसूली की हरेक कार्रवाई जारी रहेगी।

सृजन में पैसे डायवर्ट होने के मामले में कल्याण विभाग ने सर्टिफिकेट केस किया था। जहां बैंक को सूद समेत राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया गया था। सर्टिफिकेट पदाधिकारी ने बैंक के मेन व सबौर ब्रांच को कल्याण विभाग के खाते में सृजन के खाते में जमा हुई राशि लौटाने को कहा था। जिसके खिलाफ बैंक ने हाईकोर्ट में केस किया, लेकिन कोर्ट ने प्रॉपर चैनल आने को कहा। हाईकोर्ट के निर्देश पर बैंक ने समाहर्ता कोर्ट में केस किया। जहां पीडीआर एक्ट के तहत मुकदमे की इंट्री के लिए विवादित राशि का 40 फीसदी अपील फीस के रूप में जमा करने को कहा गया, लेकिन बैंक ने समाहर्ता कोर्ट में कई तारीखों के बाद भी अपील फीस जमा नहीं की। जिसको लेकर समाहर्ता ने बैंक की अपील अर्जी खारिज कर दी थी

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