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उत्तरप्रदेश में राज्य कर विभाग ने भारत में प्रतिबंधित करोड़ों की सिगरेट को किया नष्ट

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उत्तरप्रदेश राज्य कर विभाग ने टैक्स चोरी कर ले जाई जा रही एक कंटेनर प्रतिबंधित विदेशी सिगरेट पकड़ी है। इसे आग में जलाकर नष्ट किया जाएगा। फिलहाल सिगरेट मथुरा के थाना हाइवे पुलिस की सुपुर्दगी में है। कर विभाग आवश्यक कार्रवाई पूरी करने में जुटा हुआ है। करीब एक माह पूर्व दिल्ली से कंटेनर में भरकर बेंगलुरू जा रही विदेशी ब्रांड की सिगरेट राज्य कर विभाग के सचल दल प्रथम ने दिल्ली-आगरा हाईवे के कोसीकलां क्षेत्र में पकड़ी है।

कंटेनर सवार चालक, क्लीनर कोई उन्हें ई-वे बिल नहीं दिखा सके। जांच में राज्य कर विभाग ने पता लगाया कि इसे कस्टम से छिपाकर भारत लाया गया है। उसे बेंगलुरू में खपाने की योजना थी। सचल दल ने सिगरेट भरे कंटेनर को थाना हाईवे की सुपुर्दगी में दिया है। पकड़ी गई सिगरेट को अब आग में खाक करने की तैयारी है। वहीं कंटेनर को भी नीलाम कर जुर्माने एवं टैक्स की राशि वसूली जाएगी।

भारत में प्रतिबंधित सिगरेट बिक्री कंटेनर में इंडोनेशिया देश की विदेशी ब्रांड एसेलाइट एवं ब्लैक डिजेरम ब्रांड की सिगरेट भरी हैं। इसकी कीमत करोड़ों रुपये आंकी गई है। भारत देश में इन दोनों ही ब्रांड की सिगरेट बिक्री के लिए प्रतिबंधित है। पांच लाख जुर्माना किया जमा कंटेनर संचालक ट्रांसपोटर्स कंपनी ने फौरी तौर पर राज्य कर विभाग को पांच लाख रुपये का जुर्माना भी जमा कर दिया है, लेकिन ट्रांसपोर्टस सिगरेट को भेजने वाले अज्ञात व्यापारी की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं।

आग में खाक की जाएगी सिगरेट कोक्टा एक्ट के वायलेशन पर कंटेनर की करोड़ों की सिगरेट आग में खाक की जाएगी। इसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व स्वास्थ अधिकारियों के सामने जलाने के लिए जिला प्रशासन से भी पत्राचार कर लिया गया है। राज्य कर विभाग द्वारा पकड़ने के बाद चालक रात में कंटेनर को भगा ले गया था। बाद में कंटेनर को मध्य प्रदेश के डीआईजी नारकोटिक्स की मदद से मुरैना के एक ढाबे पर खड़े हुए पकड़ कर वापस लाया है।

विदेशी ब्रांड की सिगरेट होने के कारण राज्य कर विभाग ने कस्टम के बरेली कार्यालय को इसकी सूचना दी है। कस्टम अधिकारियों ने भी यहां माल का मुआयना किया और अब अपनी कार्रवाई करने में जुट गया है।

राज्यकर विभाग ने पकड़ी गई सिगरेट पर कुल 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना एवं टैक्स अधिरोपित किया है। इसके बाद कस्टम विभाग द्वारा भी इसके मूल्य के अनुसार टैक्स और जुर्माना अलग से अधिरोपित करेगा।

राज्य कर विभाग, सहायक आयुक्त सचल दल प्रथम, हरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि एक कंटेनर भरी दो विदेशी ब्रांड की सिगरेट टैक्स चोरी के आरोप में पकड़ी है। इस पर 1.4 करोड़ रुपये जुर्माना व टैक्स लगा है। कस्टम को भी सूचना दे दी गई है। इसमें भरी सिगरेट को आग में जलाकर नष्ट किया जाएगा। ट्रक को नीलाम कर राजस्व वसूला जाएगा।


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Rajkumar Raju

5 years of news editing experience in VOB.

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