पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा द्वारा जीआरपी थाना कासगंज जंक्शन का किया गया वार्षिक निरीक्षण
पुलिस अधीक्षक, रेलवे, आगरा अभिषेक वर्मा द्वारा जीआरपी थाना कासगंज जंक्शन का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम सलामी गार्द द्वारा सलामी दी गयी। सलामी गार्द का निरीक्षण किया गया, सलामी गार्द में लगे अधिकारी/कर्मचारीगण का टर्नआउट उच्चकोटि का पाया गया। तत्पश्चात महिला हेल्प डेस्क व आगन्तुक रजिस्टर चेक किये गये। तदोपरान्त रो आम व सीसीटीएनएस सम्बन्धित दस्तावेज चेक किये गये साथ ही थाना कार्यालय की साफ सफाई, अपराध, विवेचना, वाँछित, मालखाना मशरुका, इण्डेक्स हिस्ट्रीशीट तथा रजिस्टर नं-8 आदि रजिस्ट्ररों को चेक किया गया। जिनका रखरखाव संतोषजनक व अद्यावधिक पाया गया।
तत्पश्चात पुरुष बंदीगृह, कम्प्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया गया, जिनमें उच्च कोटि की साफ-सफाई पाये जाने पर कार्य की सराहना की गयी। इसके बाद थाना शस्त्रागार में रखे सभी शस्त्रों की साफ-सफाई व रखरखाव को चेक किया गया साथ ही थाने पर उपस्थित उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षियों से वेपन हेण्डलिंग करायी गयी और शस्त्रों की नियमित साफ-सफाई करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए थाने पर उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारीगण के साथ मीटिंग की गयी। मीटिंग में मौजूद सभी अधिकारी/कर्मचारीगण को ड्यूटी के दौरान सजग व सतर्क रहने हेतु ब्रीफ किया गया, ड्यूटी पर जाने वाले कर्मचारीगण को बॉडी वॉर्न कैमरों की आवश्यकता एवं उपयोग के संबंध में समझाया गया साथ ही कर्मचारीगण की व्यक्तिगत एवं सामूहिक समस्याओं के बारे में जानकारी कर उनके निराकरण हेतु संबधित को निर्देशित किया गया।
तत्पश्चात रेलवे स्टेशन का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया थाना प्रभारी को ट्रेनों व रेलवे स्टेशन पर होने वाले अपराध की रोकथाम हेतु वाँछित, पुरुस्कार घोषित व वारंटी अपराधियों की शत-प्रतिशत गिरफ्तारी व अपराधियों के डॉजियर भरवाने, लम्बित विवचनाओं के निस्तारण, प्रभावी पैरवी, माल निस्तारण तथा अपराध एवं अपराधियों पर नियन्त्रण रखने हेतु रात्रि में सर्कुलेटिंग एरिया, आउटर, प्लेटफार्म व बुकिंग हॉल, यात्री प्रतीक्षालय में विशेष चैकिंग/रात्रि गश्त करने तथा रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु आरपीएफ के साथ मिलकर संयुक्त रुप से रेलवे स्टेशन व ट्रेनों में अभियान चलाकर अवैध वैन्डरों की रोकथाम/गिरफ्तारी कर रेलवे एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।
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