सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से नीट-यूजी 2024 परीक्षा से संबंधित दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। याचिका में राजस्थान हाईकोर्ट के सामने लंबित मामलों को शीर्ष कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें नीट-यूजी 2024 के नतीजों को रद्द करने और परीक्षा को फिर आयोजित के निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिकाओं में पेपर लीक होने और कई अन्य गड़बड़ियों के आरोप लगाए गए हैं। याचिकाओं के जरिए अभ्यर्थियों ने शीर्ष अदालत में प्रतिपूरक अंक और परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में विसंगति का मुद्दा भी उठाया था।
इससे पहले एक अवकाश पीठ ने 14 जून को एनटीए की इसी तरह की याचिकाओं पर पक्षों को नोटिस जारी किए थे। एनटीए की ओर से पेश हुए अधिवक्ता वर्धमान कौशिक ने सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ से आग्रह किया कि याचिकाओं के नए बैच को भी शीर्ष अदालत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि वे एक ही मुद्दे से संबंधित हैं।
पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करें और टैग करें। इन याचिकाओं पर भी 18 जुलाई को NEET-UG विवाद पर लंबित याचिकाओं के साथ विचार किया जाएगा। एनटीए ने पीठ से विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने का भी आग्रह किया।