हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की
नई दिल्ली। कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज द्वारा की गई विवादित टिप्पणियों के वायरल वीडियो पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिपोर्ट तलब की।
शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मुख्य न्यायाधीश से प्रशासनिक निर्देश प्राप्त करने के बाद रिपोर्ट दाखिल कर विस्तृत जानकारी देने को कहा है।
सोशल मीडिया पर कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस वेदव्यासचार श्रीशानंद की दो वीडियो क्लिप वायरल हो रही हैं, जिसमें वह आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में जस्टिस श्रीशानंद बेंगलुरु के मुस्लिम बाहुल इलाके को ‘मिनी पाकिस्तान’ कहते नजर आए, जबकि दूसरे वीडियो में एक महिला वकील के खिलाफ लैंगिक रूप से असंवेदनशील टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी.आर. गवई, सूर्यकांत और ऋषिकेश रॉय की पांच सदस्यीय पीठ ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि वे यहां कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज द्वारा की गई अनावश्यक टिप्पणियों और उसके वायरल वीडियो के कारण एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि उक्त जज के वीडियो ‘एक्स’ पर हैं। कई अधिवक्ताओं ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
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