ठग सुकेश चंद्रशेखर के पत्र ने जैकलीन फर्नांडीज की बढ़ाई मुश्किलेंकिया पटियाला हाउस कोर्ट का रुख

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जैकलीन फर्नांडीज अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगी को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बनती रहती हैं। ठग सुकेश चंद्रशेखर के साथ नाम जुड़ने के बाद अभिनेत्री को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इसी को लेकर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने बुधवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया, और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और मंडोली जेल के अधीक्षक के लिए निर्देश मांगा, जहां ठग सुकेश चंद्रशेखर न्यायिक हिरासत में हैं। अभिनेत्री ने यह कदम सुकेश की ओर से लिखे जाने वाले पत्र को लेकर उठाया है।

जैकलीन फर्नांडीज ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और मंडोली जेल के अधीक्षक के लिए निर्देश मांगा ताकि उन्हें कोई भी पत्र, संदेश जारी करने से तुरंत रोका जा सके। साथ ही अभिनेत्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित करना बंद किया जाए। जैकलीन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि चन्द्रशेखर लगातार कई इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया प्लेटफार्मों पर परेशान करने वाले पत्रों के अनचाहे प्रसार में लगे हुए हैं।

अभिनेत्री ने कहा, ये पत्र, जो एक बार मीडिया आउटलेट्स द्वारा प्रकाशित किए गए थे, उनके लिए एक चिंताजनक और परेशान करने वाला माहौल बनाते हैं। उनका व्यापक प्रकाशन धमकी और उत्पीड़न को बढ़ाता है, जिससे आवेदक की सुरक्षा और भलाई पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कथित तौर पर ठग सुकेश चन्द्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी-लॉन्ड्रिंग और जबरन वसूली मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा जांच की जा रही एफआईआर में अभिनेत्री जैकलीन एक संरक्षित गवाह हैं।

ईओडब्ल्यू ने अपने जवाब में जैकलीन फर्नांडीज के आवेदन का समर्थन किया और कहा, ‘यह देखा गया है कि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को वर्तमान आवेदक के संबंध में विभिन्न माध्यमों से मीडिया प्लेटफॉर्म पर पत्र भेजने की भी आदत है, जो न केवल परेशान करने वाला है बल्कि वर्तमान आवेदक को सीधे तौर पर धमकाना, उसके सामाजिक और व्यावसायिक कार्यों को भी प्रभावित करना है।’

इस प्रकार, पीड़ित या आवेदक को धमकी या उत्पीड़न की इतनी गंभीर प्रकृति जांच एजेंसी के लिए गंभीर चिंता का विषय है कि मामले के एक महत्वपूर्ण गवाह को आरोपी द्वारा मजबूर या उत्पीड़ित या धमकी दी जा रही है, क्योंकि इसके गंभीर प्रभाव होंगे। जैकलीन ने अपनी याचिका में कहा कि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के साथ उनकी कोई पूर्व बातचीत नहीं है और उनके साथ उनकी बातचीत वर्तमान मामले में आरोपी द्वारा अपराध करने की अवधि के दौरान ही शुरू हुई थी। दलीलों पर गौर करते हुए निचली अदालत के न्यायाधीश ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 17 जनवरी, 2023 के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

Rajkumar Raju: 5 years of news editing experience in VOB.