हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला- B.ed डिग्री धारक को झटका, प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के योग्य नहीं
पटना हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जा सकता है।…