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बिहार : एकमुश्त जमा कर दंड में छूट पाएं टैक्स डिफॉल्टर

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पटना। राज्य सरकार टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को राहत देगी। परिवहन विभाग द्वारा सर्वक्षमा योजना शुरू किया गया है। इस योजना के तहत बकाया पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदण्ड और ब्याज से विमुक्ति दी जाएगी।

इस योजना की बड़ी खासियत यह होगी कि वैसे वाहन स्वामी जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।

सर्वक्षमा योजना का लाभ 31 मार्च 2025 तक उठा सकते हैं। परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि विभिन्न ट्रक-बस ऑपरेटर, मालिकों एवं विभिन्न संघों के मांगों पर विचार करते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने में छूट का सुनहरा अवसर दिया गया है।

परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में परिवहन, गैर परिवहन वाहन, टैक्टर-टेलर, बैट्री चालित वाहन स्वामी द्वारा समय पर कर जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गए थे।


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Kumar Aditya

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