शाही शादी, पार्टी व अन्य कार्यक्रमों में बेतहाशा खर्चों पर अब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी) के अधिकारियों की नजर होगी। इसके लिए केंद्रीय के साथ-साथ स्टेट जीएसटी अधिकारी भी खर्चों पर नजर रखेंगे। सीजीएसटी के अफसरों ने राजधानी के होटल, विवाह भवन, रेस्टोरेंट, क्लब, इवेंट मैनेजमेंट फर्म आदि का डाटाबेस तैयार किया है। खर्चों को लेकर इनसे भी फीडबैक लिया जाएगा। सीजीएसटी की ओर से लगातार टैक्स चोरी पर लगाम लगाने को लेकर कवायद की जा रही है।
सीजीएसटी के अंकेक्षण आयुक्त डा. यशोवर्द्धन पाठक हर महीने विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायियों के द्वारा की जा रही टैक्स चोरी की समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने राज्य के अधिकारियों को राजस्व वृद्धि को लेकर कई टास्क भी दिए हैं। इससे पहले सीजीएसटी के पटना वन आयुक्तालय की ओर से भी राजधानी के इवेंट मैनेजमेंट फर्म, शादी के हाल, विवाह भवन, होटल और पर्यटन उद्योग से जुड़े व्यवसायियों से फीडबैक भी लिया जा चुका है।
सभी खर्चों तक तय है जीएसटी दर
सीए रश्मि गुप्ता ने बताया कि सरकार की ओर से विवाह या अन्य सभी पार्टी को लेकर होने वाले खर्च पर जीएसटी तय किया गया है। इसके तहत यदि आप विवाह भवन में शादी कर रहे हैं और डेढ़ लाख रुपये खर्च होते हैं तो जीएसटी लगभग 27 हजार रुपये देनी होगी।
इसी तरह टेंट में 50 हजार खर्च करने पर नौ हजार जीएसटी, कैटरिंग सर्विस में दो लाख खर्च होने पर 36 हजार जीएसटी के रूप में देने होंगे। सोने के आभूषण की खरीदारी पर तीन प्रतिशत सीजीएसटी तय है। सीजीएसटी से आने वाली आय में आधी राशि केंद्र सरकार व आधी राज्य सरकार को जाती है।
किसमें कितना लगेगा जीएसटी
कपड़े व फुटवियर | 5-12 प्रतिशत |
सोने के आभूषण | 3 प्रतिशत |
विवाह भवन | 18 प्रतिशत |
टेंट सज्जा | 18 प्रतिशत |
लाइट-सजावट | 18 प्रतिशत |
बैंड-बाजा | 18 प्रतिशत |
फोटो-वीडियो | 18 प्रतिशत |
शादी कार्ड | 18 प्रतिशत |
घोड़ा-बग्घी | 18 प्रतिशत |
ब्यूटी पार्लर | 18 प्रतिशत |
वाहन | 5 प्रतिशत |