खगड़िया । तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर जख्मी करने के दोष में अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अतुल कुमार पाठक ने सोमवार को एक दुष्कर्मी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वही 50 हजार रुपए जुर्माना भी ठोका गया है। जुर्माना की राशि पीड़िता के पक्ष में भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
राशि का भुगतान नहीं करने पर छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी पूरी करने होंगे। विशेष लोक अभियोजक राजीव कुमार रमण द्वारा चिकित्सक सहित 10 साक्षियों का साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत कराई गई। वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रियदर्शी ने भी सफाई में पांच गवाही कराते हुए अभियोजन पक्ष को असत्य साबित करने का भरपूर कोशिश की।
न्यायाधीश ने सारे बिन्दुओं का परिसीलन उपरांत खगड़िया हाजीपुर धोबी टोला पटेल नगर वार्ड नंबर12 निवासी बौधु सिंह उर्फ रामेश्वर चौधरी के पुत्र बबलू सिंह उर्फ बबलू चौधरी को भादवि की धारा 376(एबी) सह पॉक्सो एक्ट की धारा 06 का दोषसिद्ध मानते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनाई। घटना 22 नवंबर 2022 की संध्या की है। पीड़िता बिस्किट खरीदने दुकान में गई थी।
मौके पर बबलू चौधरी ने उस तीन साल की बच्ची को बहला फुसलाकर बलात्कार करने की नीयत से बच्ची के साथ गलत काम किया और उसे जख्मी कर दिया। पीड़ित बच्ची जख्मी अवस्था में रोते हुए आई और सम्पूर्ण घटना अपनी मां को बतायी। पीड़िता की मां जब बच्ची को देखा तो खून बह रहा था।