शादी का झूठा प्रलोभन देकर नाबालिग का यौन शोषण किये जाने के मामले में युवक को 10 वर्ष का कारावास तथा 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायालय पोक्सो के न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने शुक्रवार को नरहट थाना क्षेत्र के बभनौर गांव निवासी मिथुन राजवंशी को यह सजा सुनाई।
मामला नरहट थाना कांड संख्या-175/18 से जुड़ा है।जानकारी के अनुसार उक्त युवक पीड़िता के साथ शादी करने का झुठा प्रलोभन देकर कई माह तक यौन शोषण किया। 16 जुलाई 18 को पीड़िता व उसके परिजन मिथुन राजवंशी के घर गये तथा शादी करने की बात कही। तब उक्त युवक एवं उसके परिजन ने पीड़िता एवं उसके परिजन के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट किया। घटना से आहत होकर पीड़िता ने स्थानीय थाना में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी।
घटना के गवाहों द्वारा अदालत दर्ज कराये गए बयान के आधार पर न्यायाधीश ने अभियुक्त को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कारावास तथा 30 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा दी गई। इसके अलावा न्यायाधीश ने पीड़िता को 5 लाख रूपये का भुगतान किये जाने की अनुशंसा सरकार को किया है। विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान में अदालत अभियोजन का पक्ष रखा।