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अवमानना को लेकर कोर्ट ने सीवान के जिलाधिकारी पर लगाया जुर्माना

ByKumar Aditya

अगस्त 28, 2024
Court Law

पटना। पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का अनुपालन नहीं करने पर सीवान के डीएम पर पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। डीएम को अर्थदंड की राशि अपनी जेब से भरनी होगी।

न्यायाधीश पीबी बजनथ्री एवं न्यायाधीश आलोक कुमार पांडेय की खंडपीठ ने इंदिरा गांधी महिला महाविद्यालय की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त आदेश दिया। यह मामला कॉलेज की भूमि पर प्रशासन द्वारा शराब नष्ट करने से संबंधित है। पूर्व में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सीवान के डीएम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था।


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