भागलपुर। कांडों के केस डायरी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी सहित अन्य मामलों में लापरवाही कई पुलिस पदाधिकारियों को भारी पड़ गयी। मंगलवार को एडीजे 16 की अदालत ने इस तरह की लापरवाही करने वाले लगभग आधा दर्जन पुलिस पदाधिकारियों पर जुर्माना लगाया। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए पुलिस पदाधिकारी और अधिवक्ताओं से नए कानून के प्रावधान और इसको लेकर हाईकोर्ट के आदेश को लेकर सवाल किए।
अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रस्तुत कराने ले गई पुलिस की लापरवाही सामने आई। पुलिस पदाधिकारियों ने अभियुक्त और उसके परिजनों को इसकी जानकारी ही नहीं दी कि उन्हें किस मामले में गिरफ्तार किया गया है। यहां तक कि अरेस्ट मेमो में कांड की जानकारी अंकित नहीं की गई। कोर्ट में समर्पित की जाने वाली केस डायरी में कई त्रुटियां देखी गईं। जिन पदाधिकारियों की लापरवाही पकड़ी गई उनमें उत्पाद (मद्य निषेध) थाना, अंतीचक थाना, बरारी थाना सहित तीन अन्य थाना के पदाधिकारी शामिल हैं। कोर्ट ने एक महिला पदाधिकारी पर भी जुर्माना लगाया है। तीन पदाधिकारियों पर 10-10 हजार और एक पदाधिकारी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।