Bihar

BPSC परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने की बड़ी तैयारी, गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं

पटना के बापू परीक्षा केंद्र की रद्द हुई 70वीं बीपीएससी परीक्षा शनिवार 4 जनवरी को पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा को संपन्न कराने के लिए पटना जिला प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। बीपीएसपी अभ्यर्थियों के विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है और अब गड़बड़ी करने वाले लोगों की खैर नहीं है।

दरअसल, पटना के बापू परीक्षा केंद्र की रद्द हुई 70वीं बीपीएससी परीक्षा 4 जनवरी को आयोजित होगी। इस परीक्षा को लेकर पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए धारा-163 लागू कर दिया है। परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। सेंटर के आसपास कैफे और प्रिंटर मशीन बंद रहेंगे। 4 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। इस बीच परीक्षा केंद्रों या उसके आसपास संदिग्ध गतिविधि पर सख्त एक्शन लिया जाएगा।

कल होने वाली परीक्षा को लेकर पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न करायी जाएगी। इसके लिए पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

नया समाहरणालय भवन स्थित सभाकक्ष में आज आयोजित ब्रीफिंग में केन्द्राधीक्षकों, दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम, 1981 लागू है। यदि कोई उम्मीदवार इस उपबंध का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। डीएम डॉ. सिंह ने कहा कि परीक्षार्थियों के हित में यह आवश्यक है कि परीक्षा स्वच्छ वातावरण में एवं कदाचारमुक्त सम्पन्न हो। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित की जाएगी कि परीक्षा केन्द्र के परिसर में किसी भी हालत में भीड़ या असामाजिक तत्व न जुटे। कदाचार की कोशिश करने या प्रश्रय देने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित होने वाली एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा दिनांक 04.01.2025 (शनिवार) को एकल पाली में (12ः00 बजे मध्याह्न से 02ः00 बजे अपराह्न तक) होगी। पटना जिला में यह परीक्षा 22 (बाईस) विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर हो रही है। इस परीक्षा से संबद्ध सभी उम्मीदवारों का प्रवेश-पत्र आयोग के वेबसाईट से डाउनलोड करना होगा और वैसे प्रवेश-पत्र ही परीक्षा में बैठने के लिए मान्य है। परीक्षा के सुचारू रूप से संचालन हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के प्रतिनिधि की उपस्थिति में अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था ने परीक्षा में संलग्न दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं केंद्राधीक्षकों को आयोग के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया।

जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी केन्द्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करने को कहा है। उनकी यह जिम्मेवारी होगी कि परीक्षा स्वच्छ, कदाचाररहित एवं शांतिपूर्ण संचालित हो।

डीएम ने कहा कि परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों का प्रवेश 09.30 बजे पूर्वा0 से प्रारंभ होगी तथा अंतिम प्रवेश 11.00 बजे पूर्वा0 तक होगा। 11.00 बजे पूर्वा0 के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। परीक्षा कक्ष में वीक्षक पुनः परीक्षार्थियों की फ्रिस्किंग कर आश्वस्त हो लेंगे कि उनके पास कोई भी वर्जित सामग्री नहीं है। परीक्षा अवधि 12.00 बजे मध्या0 से 02.00 बजे अप0 के बीच कोई भी परीक्षार्थी एवं वीक्षक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाईल, ब्लूटूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रानिक पेन, पेजर, कलाई घड़ी (सामान्य/स्मार्ट), इत्यादि जैसी इलेक्ट्रोनिक सामग्री तथा व्हाईटनर/ब्लेड/इरेजर ले जाना वर्जित है। उक्त सामग्रियों के उम्मीदवार के पास पाये जाने पर परीक्षार्थी दण्ड/अनुशासनिक कार्रवाई के भागी होंगे, जिसके तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी एवं आयोग की इस परीक्षा एवं आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है।

डीएम और एसएसपी ने कहा कि वीक्षकों का मुख्य दायित्व होगा कि उनके परीक्षा कक्ष में परीक्षा का संचालन स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से कदाचाररहित हो। परीक्षा कार्य में संलग्न प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त वरीय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राधीक्षक को छोड़कर किसी भी वीक्षक/कर्मी के पास परीक्षा अवधि में मोबाईल न हो। केन्द्राधीक्षक को सिर्फ कीपैड वाला एक मोबाईल (स्मार्टफोन रहित) लाने की अनुमति होगी।

जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा को कदाचारमुक्त सुनिश्चित कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु 24 स्टैटिक दण्डाधिकारियों-सह-प्रेक्षकोें;  22 जोनल दण्डाधिकारिेयों तथा 7 उड़नदस्ता दल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बलों को भी लगाया गया है। साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष में 14 (चौदह) सुरक्षित दण्डाधिकारियों को मुस्तैद रखा गया है। सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल संबंधित परीक्षा केन्द्र पर ससमय पहुंच जाएंगे एवं कार्य-समाप्ति तक अपने-अपने कर्त्तव्य पर बने रहेंगे। परीक्षा के सफल संचालन हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, पटना राजेश रौशन को सहायक संयोजक के रूप में नियुक्त किया गया है। कदाचार रहित परीक्षा के सफल संचालन हेतु अमृत कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा, पटना को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

परीक्षा के अवसर पर आयोग कार्यालय, पटना अवस्थित नियंत्रण कक्ष (0612-2215354) कार्यरत है। यह नियंत्रण कक्ष दिनांक 01.01.2025 से (10ः00 बजे पूर्वाह्न से 06ः00 बजे अपराह्न तक) सक्रिय है। साथ ही 24×7 जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/ 2219234 ) पर भी कोई सूचना दी जा सकती है। ज़िलाधिकारी ने कहा कि संबंधित अनुमंडल दण्डाधिकारी परीक्षा के दिन परीक्षा की पूरी अवधि के लिए परीक्षा केन्द्रों के परिसर एवं बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के दण्ड प्रक्रिया की धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा आदेश लागू करेंगे।

संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पटना जिला अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण संचालन हेतु विधि-व्यवस्था संधारण के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे एवं परीक्षा कार्य समाप्ति तक भ्रमणशील रहकर सतत निगरानी रखेंगे। अपर जिला दण्डाधिकारी, विधि-व्यवस्था, पटना के साथ नगर पुलिस अधीक्षक, मध्य, पटना, नगर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी पटना, नगर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी, पटना उक्त परीक्षा के अवसर पर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे।

डीएम और एसएसपी ने कहा है कि परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो यह सभी केन्द्राधीक्षक एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सुनिश्चित करें। यह परीक्षा राज्य के लिए प्रतिष्ठापूर्ण परीक्षा है। आयोग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है।


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