बिहार राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) के तहत प्रथम प्रमाण पत्र शुक्रवार को पटना में बिहार राज्य का जारी किया गया।नागरिकता नियम, 2009 के नियम 11क के उपनियम(1) और नियम 13क के अंतर्गत बिहार राज्य में राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक में एम. रामचन्द्रडु, भा.प्र.से., निदेशक जनगणना-सह-नागरिक निबंधन, सचिवालय,पटना में शुक्रवार (03.01.2025) को निदेशक, नागरिक निबंधन के कार्यालय में बैठक हुई और बैठक के दौरान प्रथम प्रमाण पत्र जारी किया गया ।
इस बैठक में समिति के सदस्य पवन कुमार, डीएस (मुख्यालय), सीपीएमजी बिहार सर्कल के कार्यालय, अजय प्रसाद, एसआईबी बिहार, संजीव कुमार सिंह, अवर सचिव, गृह विभाग, बिहार और अनिरुद्ध पाल, एसआईओ, एनआईसी बिहार की उपस्थिति में सीसीए पोर्टल पर प्राप्त, सुमित्रा रानी साहा जिला- भोजपुर,- बिहार के आवेदन, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीसीए) के आधार संख्या IIIA अनुभाग के अंतर्गत 5(1)(सी) के तहत प्राप्त हुआ था और जो जिला स्तरीय समिति द्वारा मूल्य निर्धारण एवं अग्रसारित की गई थी,आवेदन के साथ उपलब्ध लाइसेंस प्राप्त पुरातत्वविदों की समिति द्वारा अवेदिका को प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
सीएए पोर्टल पर साइटिक्स शास्त्र जेनरेट करने के बाद आवेदिका को पोर्टल के द्वारा ई-मेल एवं एसएमएस के द्वारा सूचना अंकित की जाती है। यह बिहार राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (सीएए) के तहत जारी प्रथम प्रमाण पत्र है।