उत्तर प्रदेश में इन दिनों बत्ती-हूटर लगी गाड़ियों, मॉडिफाई बाइकों-कारों आदि पर एक्शन लिया जा रहा है. क्या नेता और क्या अधिकारी ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सबका चालान किया जा रहा है. इसी कड़ी में देवरिया पुलिस ने एक ‘मॉडिफाई हेलीकॉप्टर’ पर शिकंजा कस दिया. दरअसल, कार को मॉडिफाई कर बनाए गए इस हेलीकॉप्टर को शादी में ले जाया गया था. जहां से लौटते वक्त पुलिस की नजर इसपर पड़ गई. जांच-पड़ताल के बाद ‘हेलीकॉप्टर’ का 18 हजार रुपये का चालान काट दिया गया. घटना इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.
जानकारी के मुताबिक, इस ‘मॉडिफाई हेलीकॉप्टर’ को शादी में दूल्हा-दुल्हन के लिए ले जाया गया था. वापसी के टाइम चौराहे पर पुलिस ने इसे देखा तो रुकवा कर चेकिंग शुरू की. इस वाहन का ना तो कोई कागज था और ना ही मॉडिफाई करवाने की इजाजत ली गई थी. ऐसे में पुलिस ने इस ‘मॉडिफाई हेलीकॉप्टर’ का 18 हजार का चालान कर दिया. हालांकि, उन्होंने गाड़ी को सीज नहीं किया और हिदायत देकर छोड़ दिया.
पुलिस की पूछताछ में पता चला की यह कार दिल्ली के किसी मन्नू कुमार गोयल के नाम से परिवहन विभाग में रजिस्टर्ड है. इसे देवरिया जिले का तरकुलवा निवासी अर्जुन नाम का युवक चलवा रहा था. शादी-ब्याह में इसे महंगे दाम में बुक किया जाता है. इसमें दूल्हा बारात लेकर जाता है और दुल्हन विदा करके इसी से वापस लौटता है.
लोगों ने बताया कि जिले के बघौचघाट से 22 जून को एक बारात रुद्रपुर गई थी. निकाह सम्पन्न होने के बाद बारात विदा हुई और जब दूल्हा-दुल्हन ‘हेलीकॉटर’ में सवार होकर सड़क मार्ग से निकले तो देवरिया शहर में इंट्री करते ही सुभाष चौक के पास पुलिस ने उसे रोक लिया. ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह की नजर पड़ी तो वे गाड़ी का कागज मांगने लगे, जिस पर ड्राइवर कागज नहीं दिखा सका. इस पर ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन ले लिया. उन्होंने कार को मॉडिफाई करने और आरटीओ विभाग व ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने पर गाड़ी को सीज तो नहीं किया लेकिन 18 हजार का भारी भरकम चालान जरूर काट दिया.
तत्काल कैश के तौर पर 5 हजार जुर्माना जमा कराकर उसकी रसीद ड्राइवर को पकड़ा दी गई, बाकी राशि बाद में जमा करने के बाद गाड़ी को छोड़ दिया गया. वहीं, इस कार में सवार महिला ने बताया कि बघौचघाट से रूद्रपुर बारात गई थी. निकाह से वापस लौट रहे थे. रास्ते में पुलिस ने गाड़ी का चालान कर दिया. ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, गाड़ी को सीज नहीं किया गया क्योंकि उसमें फैमिली बैठी हुई थी और बारात लेकर लौट रहे थे. वाहन मालिक को 18 हजार का जुर्माना भरना होगा. हमारी यही अपील है कि यातायात नियमों का उल्लंघन ना करें.