प्रेमी जोड़े ने घर से भागकर रचाई शादी, अब सोशल मीडिया पर पुलिस से लगा रहे सुरक्षा की गुहार

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जमुई के बरहट थाना क्षेत्र के पेंघी गांव में शादी से कुछ दिन पहले ही लड़की ने घर से भाग कर अपने प्रेमी से शादी रचा ली। बताया जा रहा है कि युवती के घरवालों को दोनों का रिश्ता मंजूर नहीं था और उन्होंने किसी दूसरे लड़के से लड़की की शादी तय कर दी थी लेकिन मौका देखकर युवती ने अपने प्रेमी संग घर से फरार हो गई और मंदिर में शादी रचा ली। दोनों ने सोशल मीडिया पर विडियो जारी कर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

वायरल वीडियो में युवती ने बताया है कि उसकी शादी घर वालों ने कहीं ओर तय किया था और लड़के की उम्र 35 साल होने से वह इस शादी से खुश नहीं थी। वो अपने घर के बगल के ही एक युवक से प्रेम करती थी। वह उसके ही साथ शादी करने की जिद्द पर अड़ी थी लेकिन उसके घर वालों ने कहीं और शादी तय कर दी थी। जिसके बाद दोनों ने अपने मर्जी से घर से भागकर मंदिर में शादी कर ली और जल्द ही कोर्ट मैरेज भी करने की बात बताई। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है हालांकि फर्स्ट बिहार वायरल वीडियो की सत्यताा की पुष्टि नहीं करता है।

युवक की पहचान नुमंर पंचायत के पेंघी गांव के हीरा रविदास का बेटा मुन्ना कुमार दास और युवती की पहचान बरहट थाना क्षेत्र के पेंघी गांव के मदन दास के पुत्री बिंदु कुमारी के रूप में हुई है। दोनों बालिक बताए जाते हैं। सूत्रों की माने तो इसी माह के 16 तारीख को युवती का तिलक होना तय हुआ था। वीडियो वायरल करने के बाद दोनों ने रविवार को बरहट थाना में आकर थानाध्यक्ष कुमार संजीव से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

उधर, युवती की मां ने इसी माह 7 तारीख को बरहट थाना में मुन्ना कुमार दास समेत 15 लोगों पर उसकी बेटी को डरा धमकाकर भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए बरहट थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था। जिसको लेकर बरहट पुलिस मामले की छानबीन कर रही थी। इसी दौरान रविवार को प्रेमी युगल शादी रचा कर बरहट थाना आकार बालिग होने का दावा कर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई।

इस संबंध में बरहट थानाध्यक्ष कुमार संजीव ने बताया कि एक प्रेमी युगल शादी रचा कर बरहट थाना आई है दोनों दोनों प्रेमी जोड़ा बालिक है। युवती के मां द्वारा प्रेमी सहित 15 लोगों पर मामला दर्ज कराया है। दोनों बालिग होने पर एक दूसरे के साथ रहने की बात कही है। मेडिकल जांच व न्यायालय में 164 बयान कराने की प्रकिया की जा रही है। न्यायालय के आदेशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।