Voice Of Bihar

खबर वही जो है सही

बिहार में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की संख्या पांच लाख से अधिक

ByKumar Aditya

सितम्बर 13, 2024
Transport dept jpeg

बिहार में टैक्स डिफॉल्टर वाहनों की संख्या पांच लाख से अधिक है। इन पर राज्य सरकार का लगभग एक हजार करोड़ रुपये टैक्स बकाया है। दो वर्ष पहले तक इनकी संख्या लगभग चार लाख थी। अब इन्हें सरकार टैक्स जमा करने का अवसर दे रही है। उन्हें टैक्स में राहत भी मिलेगा।

परिवहन विभाग ने इसके लिए उन्हें 31 मार्च 2025 तक की मोहलत दी है। कैबिनेट ने भी इस पर सहमति दे दी है। सूबे में निबंधित एवं विभिन्न कारणों से कर प्रमादी (टैक्स डिफॉल्टर) होने वाले सभी वाहनों को राहत दी जाएगी। ऐसे परिवहन या गैर परिवहन वाहन, ट्रैक्टर-ट्रैलर, बैट्री चालित यान को बकाया रोड टैक्स, हरित कर एक मुश्त जमा करने पर अर्थदंड से मुक्ति या दंड में कमी का लाभ मिलेगा।

वाहन व्यावसायियों द्वारा बकाये व्यापार कर और अस्थायी निबंधन की फीस एक मुश्त जमा करने पर उन्हें भी छूट का लाभ मिलेगा। इस निर्धारित अवधि में टैक्स जमा नहीं करने वाले वाहन मालिकों को टैक्स पर 200 से 300 फीसदी का अतिरिक्त दंड देना पड़ेगा। डिफॉल्टर वाहनों का कर एवं अर्थदंड नहीं जमा करने पर जिला परिवहन पदाधिकारी कार्रवाई करेंगे। इन वाहनों से कर एवं अर्थदंड की वसूली के लिए सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई विशेष अभियान चलाएंगे। डिफॉल्टर वाहन मालिक के खिलाफ नीलाम पत्रवाद भी दायर होगा और कर वसूली भी होगी। वाहन भी जब्त हो सकते हैं।

एकमुश्त 30 हजार जमा करने पर अर्थदंड से सर्वक्षमा

जिन टैक्स डिफॉल्टर टैक्टर-ट्रेलर का पथकर बकाया है उन्हें एकमुश्त 30 हजार रुपए जमा करने पर शेष देय कर, अर्थदंड से सर्वक्षमा दी जाएगी। वहीं टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के अस्थायी निबंधन सहित तमाम निबंधित वाहन और टैक्टर-ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन का पथ कर बकाया उन्हें देय मूल पथकर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जाएगी।

अस्थायी निबंधन फीस जमा करने पर अर्थदंड नहीं

टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के वाहन जिनका हरित कर बकाया है, उन्हें देय मूल हरित कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गये वाहन जिनका अस्थायी निबंधन की फीस बकाया है, देय फीस जमा कर अर्थदंड से मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह समय पर ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने वाले डीलरों को मूल व्यापार कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से छूट मिल जाएगी।


Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading