बिहार में लघु खनिजों का इस्तेमाल कर समय पर टैक्स नहीं देने वाले लोग अब खान एवं भू-तत्व विभाग के निशाने पर हैं। इसको लेकर सरकार ने एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया है कि बालू, ईट, पत्थर जैसे लघु खनिजों का इस्तेमाल कर समय पर जो कारोबारी टैक्स नहीं चुका रहे और जिनके खिलाफ नीलामवाद की प्रक्रिया चल रही है उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी।
जानकारी हो कि, राज्य में बड़ी संख्या में लघु खनिजों के कारोबारी समय पर सरकार को टैक्स नहीं चुकाते हैं। इनसे बकाया राशि प्राप्त करने के लिए विभाग के स्तर पर लगातार प्रयास होता है। बकाया प्राप्त करने के लिए जब सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं तो वैसे कारोबारियों के खिलाफ नीलाम वाद की कार्रवाई संचालित की जाती है। राज्य में बड़े खनिज टैक्स बकायेदारों की संख्या सैकड़ों में हैं।
मालूम हो कि प्रदेश के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के स्तर पर राज्य में उपलब्ध खनिजों की खोज, खनिज ब्लॉकों की यथाशीघ्र नीलामी एवं संचालन, जिन बालू घाटों की अब तक नीलामी नहीं हुई है उनकी नीलामी समेत अन्य बिंदुओं पर महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस दौरान जिलों के पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए।
वहीं,खान एवं भू-तत्व विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक के दौरान मुख्य सचिव के संज्ञान में यह बात लाई गई की राज्य में खनिज संपदा का टैक्स न चुकाने वाले बड़े बकायेदार हैं। जो बार-बार नोटिस के बाद भी टैक्स की राशि नहीं चुकाते। इनके खिलाफ नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
इधर, मुख्य सचिव ने ऐसे मामलों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए और कहा कि नीलाम पत्रवाद में जिन बड़े बकायेदारों से राशि वसूली जानी है उन मामलों में जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए बकायेदारों की जमीन, संपत्ति का आकलन कर संबंधित संपत्तियों का जब्त किया जाए और बकाया राशि वसूल की जाए। मुख्य सचिव के निर्देश के बाद विभाग के स्तर पर इस संबंध में जिलों से समन्वय की प्रक्रिया और बड़े बकायेदारों को सूचीबद्ध करने का काम प्रारंभ कर दिया गया है।
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