नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सीजीएसटी और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत गिरफ्तारी सहित किसी भी तरह की कार्रवाई में व्यक्ति को आपराधिक कानूनों के तहत सभी सुरक्षात्मक उपायों का लाभ मिलेगा।
शीर्ष अदालत ने जीएसटी अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी तभी की जानी चाहिए, जब सक्षम अधिकारी के पास विश्वसनीय पर्याप्त कारण हो कि व्यक्ति ने अपराध किया है।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और बेला एम. त्रिवेदी की 3 सदस्यीय पीठ ने अपने 76 पन्नों के फैसले में कहा कि आपराधिक मामले में आरोपी के अधिकारों पर सीआरपीसी जो कि अब अब बीएनएसएस बन गया है, का प्रावधान जीएसटी अधिनियम और सीमा शुल्क अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारियों पर समान रूप से लागू होते हैं। पीठ ने धन शोधन मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के फैसले का जिक्र भी किया।
Discover more from Voice Of Bihar
Subscribe to get the latest posts sent to your email.