विशेष जमीन सर्वे के लिए देने होंगे यह 8 काजगात, अच्छे से पढ़ लें यह नियम

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जमीन का विशेष सर्वेक्षण शुरू हो गया है। इसके लिए भू-स्वामी (जमीन मालिक) को स्वघोषणा पत्र, वंशावली के साथ जमीन से संबंधित कागजात जमा करने होंगे।

ऐसा नहीं करने पर भविष्य के लिए परेशानी हो सकती है, इसलिए रैयतों के लिए विशेष सर्वेक्षण कराना जरूरी है। ऐसे में लोगों को समस्या नहीं हो इसके लिए पटना के सभी 23 अंचलों में इसके लिए शिविर प्रभारी सह विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

वहीं, शहरी निकायों की स्थानीय सीमा के भीतर के क्षेत्रों को छोड़कर सभी अंचलों के राजस्व ग्राम में सर्वे किया जा रहा है। सर्वे कराने के लिए भू स्वामी को स्वघोषणा पत्र और वंशावली क्रमश: प्रपत्र दो एवं तीन(1) में जमा करना होगा।

रैयत इसके लिए बिहार सरकार के भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की वेबसाइट https://dlrs.bihar.gov.in पर जाना होगा। इस पेज पर विशेष सर्वेक्षण से संबंधित सेवाएं, में जाएंगे। वहां स्वामित्व, धारित भूमि की स्वघोषणा एवं वंशावली के लिए दोनों प्रपत्र पर क्लिक कर भूमि का ब्योरा सुगमता से भर लेंगे।

उधर, इसको लेकर कागजातों की बात करें तो मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु तिथि व वर्ष जमाबंदी संख्या की विवरणी, मालगुजारी रसीद संख्या व वर्ष खतियान की नकल (उपलब्ध हो तो) दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों का विवरण यदि सक्षम न्यायालय का आदेश तो उसकी मूल प्रति आवेदनकर्ता का हित अर्जन करनेवाले का मृत के वारिस होने के संबंध में प्रमाण पत्र आवेदक के आधार कार्ड की छाया प्रति वोटर कार्ड की छायाप्रति।

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