दो बेटों के साथ जिंदगी भर जेल की हवा खाएगा ये पिता, जानें क्या है मामला

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इसके साथ ही सजा सुनाए गए तीनों पर 50-50 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया गया है.

पिता समेत दो बेटों को उम्रकैद: बताया गया कि वैशाली जिले के राजापाकर थाने के अहिया गांव में आपसी रंजिश में हत्या की गई थी. इसी हत्या के मामले में पिता समेत दो पुत्रों को हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में सजा सुनाई गई है.

50-50 हजार का जुर्माना: सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम ज्योति कुमारी ने युवक की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपए का अर्थ दंड की सजा भी सुनाई है.

हत्या से जुड़ा है मामला: जिला लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह ने पूरे मामले को कंडक्ट किया है. उन्होंने बताया कि भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत मंटन पांडे और उनके पुत्र रिंटू पांडे और राकेश कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.

“साथ ही आर्म्स एक्ट में 3 वर्षों की सजा सुनाई गई है. आर्म्स एक्ट में भी तीनों पर पांच ₹5000 का अर्थ दंड लगाया गया है. दोनों धाराओं में अर्थदंड की राशि अलग-अलग निर्धारित की गई है, लेकिन दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.“- वीरेंद्र नारायण सिंह,जिला लोक अभियोजक

पूरा मामला: बताया जा रहा है कि राजपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर निवासी विशंभर पांडे के पुत्र अखिलेश कुमार की आपसी रंजिश में हत्या कर दी गई थी. गांव के ही मंटल पांडे ने अपने दोनों पुत्र रिंटू पांडे और राकेश कुमार के साथ मिलकर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी. अखिलेश कुमार जब तार का फल लेकर लौट रहा था, इसी बीच गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था.

कब क्या हुआ: इस घटना को लेकर मृतक के पिता ने राजापाकर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इस मामले में पुलिस ने 31 अक्टूबर 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. इस मामले में न्यायालय ने तीनों के विरुद्ध 11 दिसंबर 2021 को संज्ञान लिया. इन तीनों के विरुद्ध 16 जून 2022 को आरोप गठन किया गया था. मामले में अभियोजन पक्ष के साथ ही बचाव पक्ष के चार साक्ष्य को प्रस्तुत किया गया था.

2005 में दोषी करार: साथ ही परीक्षण प्रति परीक्षण के बाद मंटन पांडे और उनके दोनों पुत्रों को 20 जनवरी 2025 को दोषी करार दिया गया था. इसके बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान अदालत में धारा 302 के तहत पिता और दो पुत्रों को उम्रकैद की सजा सुनाई व अर्थदंड भी सुनाया. साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत तीन-तीन वर्ष की सजा और पांच ₹5000 अर्थदन लगाया गया.

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