राज्य सरकार में कार्यरत सरकारी कर्मियों को 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने पर भी नोशनल (काल्पनिक) वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग ने 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभ की गणना में होने वाली परेशानियों का समाधान कर दिया है। वित्त विभाग के सचिव द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सरकारी कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभों की गणना नोशनल वेतन-वृद्धि के आधार पर होगी। मालूम हो कि नोशनल वेतन-वृद्धि वैचारिक व्यवस्था है। इसका कोई निर्धारित फॉर्मूला नहीं है। सामान्यत: सरकारी कर्मियों की वेतन वृद्धि एक जुलाई और एक जनवरी से लागू होता है।
ऐसी स्थिति में 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति होने पर उनके वित्तीय लाभों की गणना में परेशानी आती है। इसी को देखते हुए वित्त विभाग ने ऐसे सरकारी कर्मियों को नोशनल वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ दिनों से कई विभागों से इन दो तिथियों (30 जून और 31 दिसंबर को) को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति लाभ को लेकर वित्त विभाग से दिशा-निर्देश मांगी जा रही थी। इसको लेकर मामला न्यायालय तक पहुंचता रहा है। अब भविष्य में इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ऐसे सरकारी सेवकों के सेवानिवृत्त लाभों के संदर्भ में वित्त विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया है।