पटना: सड़क पर खतरनाक तरीके या लहरिया कट गाड़ी चलाने वालों पर अब और सख्ती बरती जाएगी। ऐसे वाहन चालकों से न सिर्फ जुर्माना वसूला जाएगा, बल्कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द करने की अनुशंसा भी की जाएगी। इतना ही नहीं लहरिया कट गाड़ी चलाने वालों को जेल भी हो सकती है।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है। सचिव ने बताया कि राज्यभर में लगातार अभियान चलाकर लहरिया कट वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पटना में खासकर गंगा पथ और अटल पथ पर औचक जांच कर लहरिया कट और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई होगी।
लहरिया कट वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए संबंधित पदाधिकारियों को ऐसे वाहन चालकों को चिह्नित कर सूची तैयार करने को कहा गया है। खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत पांच हजार रुपये तक जुर्माना या छह से 12 माह तक कारावास या दोनों सजा प्रावधान है। अपराध की पुनरावृत्ति होने पर दस हजार जुर्माना या दो वर्ष का कारावास या दोनों का दंड दिया जा सकता है।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि जुर्माना, लाइसेंस रद्द होने तथा जेल जाने से बचने के लिए लहरिया कट वाहन न चलाएं। सड़क सुरक्षा नियमों को अपनाएं ताकि सड़क दुर्घटना की संभावना नहीं हो।