पटना में अब सड़कों को गंदा करने वालों की खैर नहीं, जेल जाने की आ सकती है नौबत
पटना: राजधानी को स्वच्छ बनाने के लिए अब नगर निगम कठोर कदम उठाने जा रहा है. सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों की पहचान सीसीटीवी से करके उनका नाम सड़क शत्रु की लिस्ट में डाला जा रहा है. 500 रुपए जुर्माना के साथ राजधानी में लगे बड़े-बड़े डिस्प्ले बोर्ड पर सड़क शत्रुओं की तस्वीर भी दिखाई जा रही है, लेकिन निगम अब शहर में गंदगी फैलाने वाले सड़क शत्रुओं के लिए कठोर कदम उठाने जा रहा है. अब न सिर्फ उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा, बल्कि CRPC की धारा 133 के अंतर्गत उन पर वाद चलाया जाएगा।
इसी क्रम में इनकी एक सूची भी तैयार कर अनुमंडल दंडाधिकारी के यहां दी जाएगी. जिस पर सीआरपीसी की धारा 133 के तहत शहर को गंदा करने के लिए वाद चलेगा. नगर निगम के सभी अंचल को इसके लिए निर्देश दिया गया है।
पटना नगर निगम द्वारा सभी अंचल को एक विशेष लाल सूची उपलब्ध करवाई गई है. जिसमें सड़क शत्रु का नाम और पता अंकित करना होगा. इस लाल सूची को अनुमंडल पदाधिकारी के यहां भेजा जाएगा. इस लाल सूची में अंकित नामों पर सीआरपीसी की धारा 133 के तहत कारवाई की जाएगी. पटना की प्रमुख सड़कों के साथ गलियों में भी सड़क शत्रु की पहचान करने के लिए प्रत्येक वार्ड में 20-20 का टारगेट अंचलों को दिया गया है यानी हर वार्ड से प्रतिदिन 20 सड़क शत्रुओं की पहचान करनी है. सभी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर प्रबंधक एवं अंचल के अन्य पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है।
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