बिहार के सरकारी विद्यालयों के संचालन का टाइमिंग बदल गया है. बदला हुआ टाइमिंग आगामी 1 जुलाई 2024 से लागू होगा. इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक सन्नी सिन्हा ने आदेश निर्गत किया इस आदेश के अनुरूप आगामी 1 जुलाई से सुबह 9:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक प्रदेश के सभी प्रारंभिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जाएगा।
1 जुलाई से स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव : बिहार शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुरूप शिक्षकों को विद्यालय शुरू होने से 10 मिनट पहले विद्यालय में पहुंचना अनिवार्य है. सोमवार से शनिवार तक प्रत्येक दिन 7 घंटे 30 मिनट विद्यालय का संचालन किया जाएगा।
शिक्षकों के लिए भी घंटे निश्चित : शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है की निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुपालन में प्रति सप्ताह शिक्षकों की न्यूनतम 45 घंटे की कार्य अवधि निश्चित है. पत्र में अभी है की आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए उक्त कार्य अवधि को प्रधानाध्यापक द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है।
सभी जिलों को भेजा गया लेटर : शिक्षा विभाग की ओर से यह पत्र सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिलाधिकारी और तमाम संबंधित कार्यालयों तक प्रेषित कर दी गई है. शिक्षा विभाग के आदेश में यह भी है कि यदि विद्यालय में किसी कक्षा की बोर्ड की कोई परीक्षा ली जा रही है तो अन्य कक्षाओं को सस्पेंड नहीं किया जाएगा. किसी भी सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी प्रधानाध्यापक अपने स्तर से अपने संबंधित विद्यालय के समय सारणी में कोई बदलाव नहीं करेंगे. यदि वह ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।