डिब्बे सहित तोली मिठाई तो लगेगा 50 हजार का जुर्माना, यहाँ करे शिकायत

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दीपावली का त्योहार नजदीक है। लोगों ने मिठाई-ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी शुरू कर दी है। विक्रेता इनका वजन डिब्बे सहित कर रहे हैं। जबकि शासन से सख्त आदेश है कि खाद्य वस्तु के साथ डिब्बे का वजन नहीं किया जाए। पकड़े जाने पर बाट माप विभाग 50 हजार रुपये तक जुर्माना का वसूल सकता है।

विभाग इस बारे में ग्राहकों को जागरूक भी कर रहा है। लोगों से बिल लेने की अपील की जा रही है। दिवाली के समय दुकानदार मिठाई के डिब्बे मोटे गत्ते से बनवाते हैं। जिनका वजन 150 से 200 ग्राम तक होता है। दुकानदार डिब्बे के वजन के साथ मिठाई का वजन करते हैं। दिवाली पर काफी लोग गिफ्ट के लिए ड्राई फ्रूट का डिब्बा लेते हैं। दुकानदार ड्राई फ्रूट का वजन बताता है, जबकि उसमें डिब्बे का वजन भी शामिल होता है। मिठाई व ड्राई फ्रूट खरीदने पर पहले डिब्बे का वजन करा लें और उसके बराबर मिठाई व ड्राई फ्रूट का वजन कराएं। रसीद अवश्य लें।

एक्सपायरी तारीख आदि की जांच कर लें। दुकानदार नियम का पालन नहीं करता है, तो जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत करें। बांट-माप निरीक्षक अतुल प्रताप सिंह ने बताया कि दुकानदारों को डिब्बा समेत मिठाई नहीं देने के आदेश दिए हैं। कम मिठाई या ड्राई फ्रूट देने पर दुकानदार पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। मिठाई के साथ डिब्बे का वजन करना विधिक माप विज्ञान अधिनियम-2009 की धारा-12 का उल्लंघन और धारा-30 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। लुहावने दुकानदारों से बचकर रहे। अपने नजदीकी बाट मांप निरीक्षक से शिकायत करें व मिलावट पर खादय सुरक्षा निरीक्षक से मिले।