बिहार : राज्य की सड़कों से अयोग्य वाहनों को हटाने के लिए परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने मुहिम शुरू की है। राज्य के 20 टोल प्लाजा पर ई-डिटेक्शन प्रणाली शुरू की गई है। जल्द ही सभी 37 टोल प्लाजा पर शुरू हो जाएगी।
इसकी मदद से यहां से गुजरने वाली सभी गाड़ियों के नंबर प्लेट स्कैन कर यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी गाड़ी अनफिट। 7 से 15 अगस्त तक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 9 करोड़ 50 लाख रुपये का जुर्माना ऐसे वाहनों पर लग चुका है।
ऑनलाइन जमा कर सकेंगे जुर्माना यह प्रणाली 7 अगस्त 2024 से शुरू की गई है। इसके लिए एक ई-डिटेक्शन पोर्टल भी तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर ऑनलाइन ही चालान या जुर्माना जमा कर सकते हैं। जल्द ही इस प्रणाली को पटना समेत अन्य बड़े शहरों की सड़कों पर लगे कैमरों से भी जोड़ दिया जाएगा। इससे शहरों के अंदर भी चलने वाले अनफिट या बिना कागजात के वाहनों के खिलाफ जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
वाहन चेकिंग के दौरान जुर्माना के लिए सभी ट्रैफिक पुलिस को हैंड हेल्ड डिवाइस दी गई है। राज्यभर में 1527 डिवाइस अभी मुहैया कराई गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने एनएच पर यातायात को नियंत्रित करने, तेज गति के वाहनों पर कार्रवाई करने समेत तमाम गतिविधियों पर नजर रखने के लिए हाई-वे पेट्रोलिंग शुरू की है। 1517 अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ेगी।
हादसों का खतरा देखते हुए शुरू की गई सख्ती
सड़क पर अनफिट गाड़ियों के दौड़ने की वजह से 10 जून 2024 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इसमें बिहार के 18 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में यह बस पूरी तरह से अनफिट पाई गई थी।
अयोग्य गाड़ियों पर अंकुश लगाने के लिए ई-डिटेक्शन प्रणाली शुरू की गई है। हाईवे पेट्रोलिंग समेत अन्य कई चीजें जल्द ही पूरी कारगर तरीके से शुरू हो जाएंगी। परिवहन विभाग के साथ मिलकर ऐसे वाहनों को प्रतिबंधित किया जा रहा है।
– सुधांशु कुमार
(एडीजी-ट्रैफिक, बिहार पुलिस)