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सड़क पर मंदिर हो या मजार हटेगा : सुप्रीम कोर्ट

ByKumar Aditya

अक्टूबर 2, 2024
supreme court

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोगों की सुरक्षा को सर्वोपरि बताते हुए कहा है कि सड़क या रेलवे ट्रैक पर किसी तरह के अतिक्रमण को स्वीकार नहीं किया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि सड़क और रेलवे लाइनों पर अतिक्रमण करने वाली कोई भी धार्मिक संरचना, चाहे वह मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या दरगाह, हटाए जाने चाहिए।

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने आपराधिक मामलों में आरोपी के घरों को बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए यह टिप्पणी की है।

हालांकि, कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि आपराधिक मामले में आरोपी, यहां तक कि सजायाफ्ता होने पर भी किसी के घर को बुलडोजर से तोड़ा नहीं जा सकता है। पीठ ने देशभर में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बगैर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने के 17 सितंबर के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है।