छात्र-छात्राओं को मिलेगी राहत ? : CBSE ने जारी किया आदेश..पुस्तक-पोशाक बेचने वाले स्कूलों की मान्यता होगी रद्द

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पटना: बड़ी खबर निजी स्कूलों को लेकर है जहां केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(CBSE)ने नया आदेश जारी किया है इस आदेश के अनुसार अगर कोई स्कूल छात्र-छात्राओं एवं अभिभावक पर पोशाक,पुस्तक एवं स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए दबाव डालता है और इसकी शिकायत सीबीएसई से की जाती है तो संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और उसकी मान्यता भी रद्द कर सकती है. इससे संबंधित आदेश सीबीएसई द्वारा सभी संबंद्ध स्कूलों को जारी किया गया है।

सीबीएसी के आदेश में कहा गया है कि अगर उनके खिलाफ कोई अभिभावक या अन्य लोग शिकायत करते हैं तो फिर उन की मान्यता रद्द की जा सकती है क्योंकि 2018 के एफिलिएशन बाइलॉज के अनुसार कोई भी स्कूल इस तरह की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है और किसी भी छात्र या अभिभावक को अपने स्कूल या संबंधित दुकान से किताब, पोशाक, स्टेशनरी समेत कोई भी सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

सीबीएसई के आदेश में कहा गया है कि कोई भी अभिभावक किसी भी स्कूल की शिकायत सीबीएसई से कर सकते हैं और शिकायतकर्ता का नाम गुप्त रखा जाएगा .इसके साथ ही सीबीएसई ने स्कूलों को आदेश दिया है कि अगर उनके स्कूल परिसर में कोई स्टेशनरी या अन्य तरह की दुकान है तो उसे शीघ्र हटा लें अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है।

बताते चलें कि निजी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावक अक्सर परेशान रहते हैं कि उन्हें छात्र छात्राओं के लिए मनमाने कीमत पर पोशाक, पुस्तक और स्टेशनरी के साथ ही जूते-मोजा खरीदनी पड़ती है और इसके लिए उन पर दबाव बनाया जाता है अगर कोई भी अभिभावक इसकी शिकायत या विरोध दर्ज कराता है तो फिर स्कूल प्रबंधन उनके बच्चों को और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है .इसलिए सीबीएसई ने जो आदेश जारी किया है उससे अभिभावकों को राहत मिलेगी अब देखना है कि इस आदेश का पालन किस स्तर पर हो पाता है।

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