NationalTrending

बाइक टैक्सी पर ‘सुप्रीम’ रोक : सड़को पर नहीं दौड़ेगी उबर-रैपिडो-ओला, बड़ी वजह यह है…

देश की राजधानी दिल्ली की सड़को पर अब बाइक टैक्सी नजर नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह आदेश बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स, रैपिडो और उबर को लेकिन अंतिम रूप में अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जारी किया है।

कोर्ट ने आदेश में कहा है कि बाइक- टैक्सी को लेकर अंतिम नीति तैयार होने तक यह सर्विस दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकती। मामले में याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने सुनावाई की। इस रोक के आदेश के अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि इस याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई जारी रखेगी।

दरअसल, दिल्‍ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में मांग थी कि जब तक दिल्‍ली सरकार नीति नहीं बनाती तब तक बाइक-टैक्‍सी एग्रीगेटर्स को बिना लाइसेंस ऑपरेट ना करने दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने 19 फरवरी 2023 को दिल्‍ली सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। जिसके बाद दिल्‍ली में बाइक टैक्‍सी पर रोक लग गई थी। सरकार के इस आदेश के खिलाफ ओला,रैपिडो और उबर ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली। जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।


Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Sumit ZaaDav

Hi, myself Sumit ZaaDav from vob. I love updating Web news, creating news reels and video. I have four years experience of digital media.

Submit your Opinion

Discover more from Voice Of Bihar

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading

मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रदर्शन पर कार्यशाला आयोजित बिहार में बाढ़ राहत के लिए भारतीय वायु सेना ने संभाली कमान बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने रवाना हुए सीएम नीतीश पति की तारीफ सुन हसी नही रोक पाई पत्नी भागलपुर में खुला पटना का फैमस चिका लिट्टी