देश की राजधानी दिल्ली की सड़को पर अब बाइक टैक्सी नजर नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यह आदेश बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स, रैपिडो और उबर को लेकिन अंतिम रूप में अधिसूचना जारी होने तक लागू रहेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद जारी किया है।
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि बाइक- टैक्सी को लेकर अंतिम नीति तैयार होने तक यह सर्विस दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकती। मामले में याचिकाओं पर न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने सुनावाई की। इस रोक के आदेश के अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि इस याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई जारी रखेगी।
दरअसल, दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में मांग थी कि जब तक दिल्ली सरकार नीति नहीं बनाती तब तक बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स को बिना लाइसेंस ऑपरेट ना करने दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार ने 19 फरवरी 2023 को दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया था। जिसके बाद दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक लग गई थी। सरकार के इस आदेश के खिलाफ ओला,रैपिडो और उबर ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली। जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 21 फरवरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
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