भागलपुर लोक सभा आम निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु एवं भागलपुर के शत् प्रतिशत मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी डॉ0 नवल किशोर चौधरी द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने आम आवाम से साफ तौर पर कहा कि चुनाव के दिन मतदाता को और प्रत्याशियों को चुनाव आयोग के नियमों का पूर्ण रूपेण पालन करना होगा।

साथ ही उन्होंने मतदान का प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जागरूकता अभियान के तहत हुए कार्यक्रम को लेकर भी प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा की सुबह 7:00 बजे से मतदान प्रारंभ हो जाएगा जो 6:00 बजे शाम तक चलेगी। जिला अधिकारी ने बताया कि मतदाताओं के लिए हर बूथ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। लोग इसका उपयोग करें। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार हम लोगों को उम्मीद है की 90% मतदान होगा। जिसको लेकर हम लोग काफी कड़ी मशक्कत किए हैं।

उम्मीद है की कड़ी सुरक्षा के बीच यह मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होगा। वही मतदाताओं से चुनाव आयोग के तहत जो भी कागजात होते हैं। चाहे वह आधार कार्ड हो वोटर आईडी कार्ड हो या फिर अन्य दस्तावेज अगर वह लेकर जाते हैं तो उन्हें मतदान देने में कोई परेशानी नहीं होगी।

साथ ही उन्होंने कहा की हर बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिसको लेकर कमरे के साथ-साथ अन्य पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) के अतिरिक्त वैकल्पिक दस्तावेज से संबंधित निर्देश जारी की गई है। वैकल्पिक पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड,एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र / राज्य सरकार / लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडी आईडी) कार्ड आदि होगा।