चंडीगढ़ मेयर चुनाव: CJI बोले- मत पत्र खराब करने वाले अधिकारी पर चले केस, जरूरत हुई तो फिर कराएंगे चुनाव

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चंडीगढ़ मेयर चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की तरफ से धांधली के आरोपों के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. इस मामले पर सोमवार (5 फरवरी) को सुनवाई हुई. चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया.

मेयर चुनाव का वीडियो देखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिकारी मतपत्र को कैसे खराब कर सकता है? ऐसी हरकत के लिए तो उस पर मुकदमा चलना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़रूरत लगी तो नए सिरे से चुनाव करवाए जाएंगे. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बैलट पेपर और मतदान का वीडियो हाई कोर्ट को सौंपने का आदेश दिया. इस मामले पर अगले हफ्ते फिर सुनवाई होगी.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कांग्रेस और AAP के संयुक्त प्रत्याशी रहे कुलदीप कुमार ने याचिका दाखिल की है. उन्होंने कहा है कि चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने दुर्भावना से काम किया. इसी के चलते उनकी हार हुई है.

याचिका में कुलदीप कुमार ने यह भी बताया है कि उन्होंने नए सिरे से चुनाव के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश देने से मना कर दिया है. हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते बाद सुनवाई की बात कही है.

Shailesh Kumar

My name is Shailesh and I am a graduate working for VOB. I have been updating news on website from more than three years.

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