भागलपुर में कोर्ट में गवाह देने पहुंचे एक युवक लड़खड़ाते कदमों से कटघरे में खड़ा हुआ। गवाह को झूमते देखकर जज को शक हुआ। इसके बाद विशेष लोक अभियोजक उत्पाद-2 भोला मंडल को जांच का निर्देश दिया गया और इसकी जानकारी उत्पाद विभाग को दी गई। जानकारी के बाद उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शराब पीने की पुष्टि। इस दौरान गवाह ने भी अपना जुर्म कबूल किया। उसने शराब पीने की बात कही मामला जिले के न्यायपालिका स्थित कोर्ट भवन का है, जहां उत्पाद कोर्ट – 2 में गवाह देने आये एक शख्स को न्यायाधीश ने जेल भेज दिया। विशेष न्यायाधीश ने शराब पीने के जुर्म में रंजीत सिंह पर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्यवाही की है।

82% अल्कोहल पाया गया नवगछिया के एक मामले में (काण्ड 200/22) के तहत गवाही देने के लिए एक युवक को हाजिर किया गया था। युवक शराब के नशे में धुत था। उत्पाद कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के सामने गवाह को इजलास पर बुलाया गया। गवाह इजलास में खड़ा हुआ और उससे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ के दौरान नशे में झूमते गवाह को देखकर पहले शक हुआ और फिर उस शक की पुष्टि के लिए गवाह से झुमने का कारण पूछा गया। तब गवाह ने बताया कि थोड़ी सी पी ली है।इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद कोर्ट-2 भोला मंडल ने बताया कि नवगछिया के एक मामले में गवाही के तौर पर रंजीत कुमार सिंह की पेशी थी, जहां वह युवक शराब के नशे में पाया गया। शराबी युवक को झूमते देख विशेष न्यायाधीश ने जांच करवाई तो उसके शराब पीने की पुष्टि हुई। शराबी युवक का ब्रेथ एनालिसिस किया गया, जिसमें 82% अल्कोहल पाए जाने पर उसे मेडिकल जांच के लिए भेज दिया गया। हालांकि पूछताछ के दौरान रंजीत ने खुद भी शराब पीने की बात बताई। फिर कोर्ट के आदेश पर रंजीत कुमार सिंह का ब्रेथ एनालाइजर किया गया, जिसके बाद न्यायाधीश ने कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया।


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