केरल की अदालत ने भाजपा नेता की हत्या मामले में सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने पीएफआई से जुड़े सभी 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। बता दें कि हाल ही में केरल की कोर्ट ने साल 2021 में भाजपा नेता की हत्या मामले में एसडीपीआई से जुड़े सभी 15 आरोपियों को दोषी पाया था। भाजपा नेता रंजीत की उनके ही घर में उनकी मां, पत्नी और बेटी की आंखों के सामने हत्या कर दी गई थी। वहीं अब हत्या के इस मामले में कोर्ट ने दोषियों के लिए सजा का ऐलान भी कर दिया है।

कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा

आलप्पुझा जिले की मावेलिक्करा के अतिरिक्त जिला सेशन कोर्ट- I ने सबूतों के आधार पर सभी 15 आरोपियों को रंजीत श्रीनिवासन की हत्या का दोषी माना था। ये सभी 15 आरोपी प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन PFI के सदस्य हैं। अभियोजन पक्ष ने दोषियों के लिए अधिकतम सजा का अनुरोध करते हुए कहा था कि पीएफआई के ये सदस्य पूरी तरह से ट्रेन्ड हत्या करने वाले गिरोह से जुड़े थे और जिस क्रूर तथा वीभत्स तरीके से पीड़ित को उसकी मां, बच्चे और पत्नी के सामने मारा गया वह इसे ‘‘दुर्लभ से दुर्लभतम’’ की श्रेणी के अपराध के दायरे में लाता है। इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने नईसम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ ​​सलाम, अब्दुल कलाम, सफारुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी पूवाथुंगल और शेरनस अशरफ को दोषी पाया था। इन सभी दोषियों को मौत की सजा सुनाई गई है।

परिवार के सामने की हत्या

दरअसल, बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या मामले में पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े सदस्यों को कोर्ट ने सजा सुना दी है। सभी दोषी प्रतिबंधित संगठन पीएफआई और इसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई के सदस्य हैं। बता दें कि भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवास पेशे से एक वकील थे। रंजीत की 19 दिसंबर 2021 को अलाप्पुझा के वेल्लाकिनार स्थित उनके घर ही में उनकी मां, पत्नी और छोटी बेटी के सामने हत्या कर दी गई थी। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि रंजीत की हत्या से पहले राज्य सचिव केएस शान की हुई हत्या का बदला लेने के लिए एसडीपीआई के लोगों ने इसे अंजाम दिया है। रंजीत की हत्या एसडीपीआई के लोगों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई थी।