राहुल गाँधी को मोदी सर नेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद उनकी सांसद सदस्य्ता बहाल हो गई है. बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया।

मामला मोदी सरनेम केस का है जिसमे झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाई कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट के सशरीर हाजिरी के आदेश पर रोक लगा दी है. राहुल गांधी को कोर्ट में व्यक्तिगत मौजूदगी से छूट मिल गई है. बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों रांची के एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से सशरीर उपस्थिति के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

बता दें कि पिछली 4 जुलाई को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 16 अगस्त तक किसी भी पीड़ित कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सुनवाई की अगली तारीख 16 अगस्त तय की थी . हालांकि बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी की क्रिमिनल रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी याचिका को स्वीकार कर निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया. इसका मतलब की अब राहुल गांधी को सशरीर उपस्थित होने से छूट मिल गई है. हालांकि अदालत ने कुछ शर्तों के साथ राहुल गांधी को यह छूट दी है. अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि राहुल गांधी अपने अधिवक्ता के माध्यम से रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में अपनी दलील पेश कर सकते हैं।